GST Act में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम संशोधन 30 नवंबर 2023 के संबंध में समीक्षा

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GST Act में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम संशोधन 30 नवंबर 2023 के संबंध में समीक्षा

यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है । लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो त्रुटियां हुई है। उन्हें जीएसटी रिटर्न के द्वारा संशोधित अर्थात ठीक करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।

यह कि Income Tax Return और Audit का कार्य अब संपन्न हो चुका है । तथा सभी करदाताओं के द्वारा अपने Income Tax Return और Audit का कार्य कर लिया गया होगा। अतः उन्हे Audit के विवरण के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधन किया जाना है। तथा 30 नवंबर 2023 तक किए गए संशोधनों का विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के Annual Return GSTR-9 में घोषित किए जाएंगे । यदि हमारे द्वारा संशोधन नहीं किए जाते हैं। तो उन्हें Annual Return GSTR-9 में घोषित करने में परेशानी आएगी।

  1. यह कि यदि आपके वित्तीय वर्ष 2022-23 के किसी GSTR-3B में अधिक धनराशि GSTR-1 के तुलना में अधिक जमा है । तो उसका संशोधन नवंबर माह में GSTR-3B के द्वारा किया जा सकता है। अन्यथा एनुअल रिटर्न फाइल करते समय रिफंड क्लेम करना होगा। जिसके लिए शायद विभाग तैयार नहीं होगा।
  2. यह कि 30 नवंबर 2023 से पूर्व GSTR-1 के द्वारा आप अपनी Outward Supply के संबंध में Debit Note, Credit Note के द्वारा Amendment कर सकते हैं । अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किसी बिल में त्रुटि होने पर उसे सुधारने का यह अंतिम अवसर है। कुछ करदाताओं के मन में यह भ्रांति है। कि वह एनुअल रिटर्न अर्थात जीएसटीR 9 भरने के समय GST-R 1 की त्रुटियां ठीक कर लेंगे ।यहां पर विशेष तथ्य यह है। कि यदि आप एनुअल रिटर्न जीएसटीR 9 के द्वारा आउटवार्ड सप्लाई में ज्यादा धनराशि घोषित कर रहे हैं ।तो ठीक है ।लेकिन यदि आपकोGSTR-1 में कोई कमी घोषित करनी है ।तो उसे आप नहीं कर सकते हैं।
  3. यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत यदि किसी टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC लेने से छूट गया था। तो उसे 30 नवंबर 2023 से पूर्व जीएसटीR 3B के द्वारा क्लेम किया जा सकता है । ITC आईटीसी के लिए यह अंतिम अवसर है।
  4. यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत ऑडिट के समय या अंतिम खाते तैयार करते समय किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का रिवर्सल करना है। तो उसे भी जीएसटी R 3B के द्वारा रिवर्सल किया जा सकता है।
  5. यह कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत RCM के अंतर्गत किसी राशि पर कर का भुगतान किया जाना है। तो उसे जीएसटी R 3B के द्वारा जमा करके आईटीसी क्लेम की जा सकती है।
  6. यह कि उपरोक्त बिंदुओं में अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है ।जिससे हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिटर्न में संशोधन /सुधार कर सकते हैं। यहां एक विशेष बात है । जिस करदाता कि जीएसटी रिटर्न तिमाही जाती है ।उनके लिए यह सुविधा 30 नवंबर 2023 नहीं है। जिसका उन्हें नुकसान होना संभव है। 30 नवंबर 2023 मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए है।
  7. अतः सभी टैक्स प्रोफेशनल और करदाता को 30 नवंबर 2023 से पूर्व सभी संशोधनों कर लेना चाहिए। क्योंकि एनुअल रिटर्न GSTR-9 रुपए दो करोड़ से कम के करदाता के लिए छूट है ।इसलिए ऐसे करदाताओं के लिए सभी संशोधन 30 नवंबर 2023 से पूर्व कर लेने चाहिए।

  8. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में 30 नवंबर 2023 तक संशोधन किए जा सकते हैं

यह कि GSTR-1 की लेट फीस के संबंध में टैक्स प्रोफेशनल और करदाता के मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई है । कि GSTR-1 पर लेट फीस विभाग द्वारा ली जा सकती है । मेरे मत अनुसार GSTR-1 ,GSTR-9C पर लेट फीस नहीं ली जा सकती । क्योंकि अभी GSTR-1 और GSTR-9C पर लेट फीस को नोटिफाई नहीं किया गया है।

Writer Advocate Sanjay Sharma

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